कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी लगाकर तिहाड़ जेल में घर का खाना मुहैया कराने की इजाजत मांगी है. 3 अक्टूबर को चिदंबरम की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, लिहाजा 3 अक्टूबर को उनकी अर्जी पर सुनवाई होगी. उसी दिन पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल प्रशासन कोर्ट में पेश करेगा. चिदंबरम 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में हैं.
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी. जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने इस आधार पर जमानत खारिज कर दी कि आरोपी अधिवक्ताओं से संबंधित बार के सदस्य होने के साथ ही एक सांसद भी हैं और उनकी ओर से गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना है.
Former Union Minister P Chidambaram moved an application in a trial court seeking home cooked food during judicial custody that ends on October 3. Court to hear this plea on October 3. (File pic) pic.twitter.com/W8LGmuKM6b
— ANI (@ANI) October 1, 2019
अदालत ने हालांकि माना कि चिदंबरम के फरार होने का जोखिम में नहीं है और सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना भी नहीं है. कैत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हम एक ऐसे चरण में हैं, जहां हमने अभियुक्त के सामने अपने साक्ष्य उजागर किए हैं. इसलिए इनसे छेड़छाड़ और इन्हें प्रभावित करने का जोखिम बहुत अधिक है.
उन्होंने कहा, कुछ लोग इतने शक्तिशाली हैं कि उनकी उपस्थिति गवाहों को प्रभावित कर सकती है. इस मामले में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम पीटर और इंद्राणी मुखर्जी की ओर से लिया गया है, जो वर्तमान में इंद्राणी की बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुंबई की जेल में बंद हैं. इस संबंध में ईडी ने भी 2017 में चिदंबरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.