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हिरासत में घर के खाने के लिए चिदंबरम ने दायर की याचिका

3 अक्टूबर को चिदंबरम की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, लिहाजा 3 अक्टूबर को उनकी अर्जी पर सुनवाई होगी. चिदंबरम 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में बंद हैं.

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कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (IANS)
कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (IANS)

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  • 3 अक्टूबर को चिदंबरम की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है
  • सोमवार को चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज हो गई थी

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी लगाकर तिहाड़ जेल में घर का खाना मुहैया कराने की इजाजत मांगी है. 3 अक्टूबर को चिदंबरम की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, लिहाजा 3 अक्टूबर को उनकी अर्जी पर सुनवाई होगी. उसी दिन पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल प्रशासन कोर्ट में पेश करेगा. चिदंबरम 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में हैं.

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी. जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने इस आधार पर जमानत खारिज कर दी कि आरोपी अधिवक्ताओं से संबंधित बार के सदस्य होने के साथ ही एक सांसद भी हैं और उनकी ओर से गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना है.

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अदालत ने हालांकि माना कि चिदंबरम के फरार होने का जोखिम में नहीं है और सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना भी नहीं है. कैत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हम एक ऐसे चरण में हैं, जहां हमने अभियुक्त के सामने अपने साक्ष्य उजागर किए हैं. इसलिए इनसे छेड़छाड़ और इन्हें प्रभावित करने का जोखिम बहुत अधिक है.

उन्होंने कहा, कुछ लोग इतने शक्तिशाली हैं कि उनकी उपस्थिति गवाहों को प्रभावित कर सकती है. इस मामले में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम पीटर और इंद्राणी मुखर्जी की ओर से लिया गया है, जो वर्तमान में इंद्राणी की बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुंबई की जेल में बंद हैं. इस संबंध में ईडी ने भी 2017 में चिदंबरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

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