गोवा के पूर्व मंत्री फ्रांसिस्को पचेको फिर मुश्किलों में हैं. एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका को ‘कानून का दुरुपयोग’ करार देते हुए खारिज कर दिया और कहा कि पुलिस उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गिरफ्तार कर सकती है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रमोद कामत ने अपने आदेश में कहा, ‘असल में जमानत की मांग करती याचिका दाखिल करना कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के सिवा कुछ नहीं है.’ पचेको को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उन्हें एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था.
उन्होंने गत शनिवार समर्पण करने के बाद सत्र अदालत के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल की थी. उन्हें पुलिस की अपराध शाखा ने उनकी मित्र नादिया टोराडो की मौत के मामले में गिरफ्तार किया था.