सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) द्वारा राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किए.
एसईसी की वकील मिनाक्षी अरोड़ा ने न्यायालय को बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा 14 मई, 2013 को आदेश दिए जाने के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार सुरक्षा बल मुहैया कराने से पीछे हट रही है. अरोड़ा की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए. के. पटनायक की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह नोटिस जारी किया.
मामले को 28 जून को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार बताए कि वे कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा 14 मई, 2013 को दिए आदेशानुसार सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए क्या प्रस्ताव करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव तथा राज्य के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव को भी नोटिस जारी किया है.