संजय दत्त को माफी दिए जाने से संबंधित मामला और जोर पकड़ता जा रहा है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने कहा है कि कानून सभी के लिए बराबर है.
संजय दत्त की सजा के बारे में आरपीएन सिंह ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. गृह राज्यमंत्री ने कहा कि संजय दत्त को अभी अपील करने के लिए पूरा वक्त है.
सुप्रीम कोर्ट से 1993 मुंबई ब्लास्ट में सजा के एलान के बाद कई तबकों से संजय दत्त को माफी दिए जाने की मांग उठने लगी है. इसके बावजूद मौजूदा परिस्थितयों में संजय दत्त को माफी की राह आसान नहीं है.
संजय दत्त और उनके परिवार को पूर्व जस्टिस मार्कण्डेय काटजू के सुझाए रास्ते से उम्मीद की एक किरण दिखी है. मार्कण्डेय काटजू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से अपील की है कि वे संविधान की अनुच्छेद 161 के तहत संजय दत्त को माफ कर दें.
दूसरी ओर, वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि रिव्यू पिटीशन के लिए पर्याप्त आधार होना जरूरी है. संजय दत्त की माफी का कोई आधार नहीं है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार ब्लास्ट मामले में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की सजा 6 साल से घटाकर 5 साल कर दी. संजय दत्त को 4 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा गया है.