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लोकसभा में आज तीन विधेयकों पर होगी चर्चा, क्या हो पाएंगे पास?

दिल्ली हिंसा को लेकर आक्रामक विपक्ष के हंगामे के कारण बार-बार बाधित हो रही कार्यवाही के बीच शुक्रवार को लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी. इनमें संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश हुआ इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2019 भी शामिल है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

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  • इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2019 पर भी होनी है चर्चा
  • संसद के शीतकालीन सत्र में 12 दिसंबर को पेश हुआ था यह बिल

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है. दिल्ली हिंसा को लेकर आक्रामक विपक्ष के हंगामे के कारण बार-बार बाधित हो रही कार्यवाही के बीच शुक्रवार को लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी. इनमें संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश हुआ इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2019 भी शामिल है.

लोकसभा में एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 और मिनरल लवास अमेंडमेंट बिल 2020 पर भी चर्चा होनी है. गौरतलब है कि गुरुवार को विपक्ष की कार्यवाही विपक्ष के भारी हंगामे के कारण शुक्रवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. लोकसभा स्पीकर ने गौरव गोगोई समेत कांग्रेस के 7 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था. आज भी हंगामे के आसार हैं.

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बता दें कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2019 संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही सदन में पेश हुआ था. 12 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बिल पेश किया था. तब यह बिल संसद से पारित नहीं हो पाया था. अब सरकार की कोशिश है कि इसे बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा से पारित करा लिया जाए.

इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल में क्या हैं प्रावधान?

इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल से धारा 5 (12), 5 (15), 7, 11, 14, 16 (1), 21 (2), 23 (1), 29 ए, 227, 239, 240 में संशोधन करने के साथ ही एक नई धारा 32ए को शामिल किया जाना है. इस संशोधन से यह प्रावधान किया जाना है कि पुराने प्रबंधन की ओर से किए गए अपराध के लिए नए खरीददार के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी. कर्ज की वसूली के दौरान उद्यम की रियायतें निलंबित नहीं की जाएंगी.

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