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उपद्रव से नुकसान की भरपाई करे पार्टीः हाई कोर्ट

बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक दलों के आंदोलन के दौरान निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान होने की स्थिति में उन्हें उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिये.

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बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक दलों के आंदोलन के दौरान निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान होने की स्थिति में उन्हें उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिये.

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न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई मृदुला भटकर की सदस्यता वाली खंडपीठ ने शिवसेना के पूर्व विधायक सीताराम दलवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही.

याचिका में दलवी ने शिवसेना के एक आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ में हुए नुकसान की भरपाई करने के कलेक्टर के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया था.

दलवी के वकील श्रीराम कुलकर्णी ने कहा कि करीब 500 शिव सेना कार्यकर्ताओं ने पिछले साल विरोध प्रदर्शन के दौरान होटल इंटरकांटीनेंटल में तोड़फोड़ की थी लेकिन सिर्फ उनके मुवक्किल को ही कठघरे में खड़ा किया जा रहा है.

इस पर न्यायमूर्ति देसाई ने कहा, ‘समय आ गया है कि राजनीतिक दल अपने उपद्रव की वजह से हुए सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई करें.’

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