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नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल को राहत, स्वामी को नहीं मिलेंगे अकाउंट से जुड़े दस्तावेज

सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्जी दी थी कि कांग्रेस पार्टी और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के अकाउंट और बैलेंस शीट से जुड़े दस्तावेजों को स्वामी को दिया जाए. स्वामी का तर्क था कि इन दस्तावेजों से ये साबित करना आसान होगा कि करोड़ों रुपये की हेराफेरी कैसे की गई.

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कांग्रेस पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी
कांग्रेस पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी

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नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को कांग्रेस पार्टी और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के अकाउंट से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराए जाने की याचिका खारिज कर दी है. इसे कांग्रेस पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.

सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्जी दी थी कि कांग्रेस पार्टी और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के अकाउंट और बैलेंस शीट से जुड़े दस्तावेजों को स्वामी को दिया जाए. स्वामी का तर्क था कि इन दस्तावेजों से ये साबित करना आसान होगा कि करोड़ों रुपये की हेराफेरी कैसे की गई.

पटियाला हाउस कोर्ट से याचिका खारिज किए जाने पर स्वामी ने कहा कि वे अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. स्वामी ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड ने सरकार का काफी फायदा उठाया है.

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नेशनल हेराल्ड अखबार की 90 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोती लाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा पर आरोप लगाया गया है.

सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि षड्यंत्र के तहत सभी कथित आरोपियों ने यंग इंडिया के नाम से एक कंपनी बनाकर नेशनल हेराल्ड अखबार की पब्लिशर एजेएल को अपने कब्जे में ले लिया था. इसके चलते करीब 90 करोड़ रुपये की संपत्ति का अधिकार यंग इंडिया को मिल गया.

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