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ITR बाद की बात पहले ही देना होगा 200% जुर्माना, जनधन खाते पर भी नजर

अघोषित आय बैंकों में जमा कराने वालों से ली जाने वाली 200 फीसदी पेनल्टी इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के पहले ही वसूल ली जाएगी. आईटी डिपार्टमेंट इसके लिए नोटिस भेजेगा. नोट बैन के बाद से 2.5 लाख रुपये से ज्यादा हर बैंक डिपॉजिट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है.

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट

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अघोषित आय बैंकों में जमा कराने वालों से ली जाने वाली 200 फीसदी पेनल्टी इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के पहले ही वसूल ली जाएगी. आईटी डिपार्टमेंट इसके लिए नोटिस भेजेगा. नोट बैन के बाद से 2.5 लाख रुपये से ज्यादा हर बैंक डिपॉजिट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है. इसके अलावा, सरकार 25 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट पर भी फोकस कर रही है. दरअसल, इन खातों में ब्लैकमनी पहुंचने की आशंका है.

50 दिन के दौरान डिपॉजिट होने वाली अघोषित आ य पाई गई, तो इस पर टैक्स के साथ 200 फीसदी तक पेनल्टी ली जाएगी. वित्त मंत्रालय का कहना है कि आईटीआर फाइल करने के पहले ही यह पेनल्टी वसूल ली जाएगी. नोट बैन के बाद सरकार ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट को बैंक में जमा कराने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया है. यदि आप 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराते हैं, तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा. अगर इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी मिली तो इस रकम पर टैक्स के साथ 200 फीसदी पेनल्टी देनी पड़ेगी.

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मनी लांड्रिंग निरोधक कानून की धारा 12 के तहत कर विभाग रिजर्व बैंक सहित सभी बैंकों से सूचना मांग सकता है. अधिकारी ने कहा कि नोटों की अदला बदली के लिए उपलब्ध कराए गए 50 दिन के समय का दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार सालाना आईटीआर भरने से पहले ही कर व जुर्माना लगा सकता है. हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट कहा है कि कृषि आय अभी भी पहले की तरह कर मुक्त है. वहीं छोटे व्यापारी, घरेलू महिलाएं और कामगार अपने पैसे बगैर किसी डर के अपने खातों में जमा करा सकते हैं.

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