कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोप के मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मामले में ऐसी कोई खास अर्जेंसी दिखाई नहीं देती है.
सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा ने मामले में याचिका दाखिल करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने की मांग की थी. यही नहीं, याचिकाकर्ता ने मांग की है कि राहुल के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया जाए और इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए.
गौरतलब है कि हाल ही बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कुछ ब्रितानी दस्तावेज जारी करते हुए दावा किया था कि राहुल गांधी ने इंग्लैंड में कंपनी स्थापित करने के उद्देश्य से कंपनी कानून अधिकारियों के समक्ष यह दावा किया था कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं. स्वामी ने इस सिलसिले में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने मांग की थी कि राहुल की भारतीय नागरिकता और लोकसभा की सदस्यता छीन ली जानी चाहिए.