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तंबाकू उत्‍पादों पर 31 मई से छपेंगे चित्रों वाली चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक आदेश में कहा कि सभी सिगरेट कंपनियों सहि‍त तंबाकू उत्‍पाद बनाने वाली कंपनियों को चित्रों के माध्‍यम से चेतावनी देनी होगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक आदेश में कहा कि सभी सिगरेट कंपनियों सहि‍त तंबाकू उत्‍पाद बनाने वाली कंपनियों को चित्रों के माध्‍यम से चेतावनी देनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 मई से सिगरेट के पैकेट पर चित्रों के द्वारा चेतावनी छापनी होगी. यह आश्वासन इन आरोपों की पृष्ठभूमि में दिया गया कि केन्द्र तंबाकू लाबी के दबाव के कारण नियमों को कार्यान्वित करने से अपना पांव खींच रहा है.

केन्द्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने न्यायमूर्ति बी. एन. अग्रवाल और न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी की पीठ के समक्ष यह हलफनामा दिया.

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