scorecardresearch
 

हैदर के खिलाफ जनहित याचिका, विशाल, तब्बू और शाहिद के खिलाफ कार्रवाई की मांग

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हैदर फिल्म का प्रदर्शन रोकने के लिये दायर जनहित याचिका पर बुधवार को फिल्म के निर्माताओं और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को नोटिस जारी किया है.

Advertisement
X
हैदर के एक दृश्य में शाहिद और श्रद्धा
हैदर के एक दृश्य में शाहिद और श्रद्धा

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने हैदर फिल्म का प्रदर्शन रोकने के लिये दायर जनहित याचिका पर बुधवार को फिल्म के निर्माताओं और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति वी. के. शुक्ला और न्यायमूर्ति बीके श्रीवास्तव की पीठ ने स्थानीय वकीलों के संगठन हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर ये नोटिस जारी किए.

 Film Review: हर हाल में देखें 'हैदर'

Advertisement

इन सभी को चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है. इस याचिका में सूचना प्रसारण सचिव के जरिए भारत सरकार, प्रमुख सचिव (गृह) के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, विशाल भारद्वाज पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, फिल्म के निर्देशक, निर्माता और लेखक विशाल भारद्वाज, सह निर्माता सिद्धार्थ राय कपूर, सह लेखक बशरत पीर, अभिनेता शाहिद कपूर, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और लखनऊ के जिलाधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया है.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि फिल्म हैदर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चोट पहुंचाती है और इसलिए देश के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली इस फिल्म का प्रदर्शन रोका जाना चाहिए.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं इस फिल्म में आहत की गई हैं क्योंकि फिल्म के गीत बिस्मिल में शाहिद कपूर और उसके सहयोगी मार्तण्ड सूर्य मंदिर में जूते पहन कर नृत्य कर रहे हैं.

Advertisement

याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि पूरी फिल्म का फिल्मांकन इस तरह से किया गया है मानो भारतीय सेना ने कश्मीर की जनता पर अत्याचार किया है. फिल्म में इस सच्चाई को दबा दिया गया है कि सेना ने विदेशी आक्रमण से कश्मीर की रक्षा की है. याचिका में कहा गया है कि फिल्म हैदर से भारतीय सेना की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब होगी और भारत का नाम भी खराब होगा.

अदालत से आग्रह करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को फिल्म के प्रदर्शन के लिए दिया गया प्रमाण पत्र रद्द करने का निर्देश दे. याचिका में अदालत से ये निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है कि प्रतिवादी किसी भी सिनेमा हाल या किसी जरिए से हैदर का प्रदर्शन नहीं करें.

साथ ही फिल्म के निर्देशक, निर्माता, लेखकों और अभिनेता और अभिनेत्री के खिलाफ उचित आपराधिक मुकदमा चलाने का निर्देश केन्द्र और राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया गया है.

- इनपुट भाषा से

Advertisement
Advertisement