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बाजपे एयरपोर्ट पर दाखिल किया गया था पीआईएल

मैंगलोर के एक एनजीओ ने भी शनिवार को हुए विमान हादसे पर सवाल खड़े किए हैं. इन्वार्नमेंट सपोर्ट ग्रुप चलाने वाले आर्थर परेरा का कहना है कि उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर बाजपे एयरपोर्ट की कमियों के बारे में बताया था.

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मैंगलोर के एक एनजीओ ने भी शनिवार को हुए विमान हादसे पर सवाल खड़े किए हैं. इन्वार्नमेंट सपोर्ट ग्रुप चलाने वाले आर्थर परेरा का कहना है कि उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर बाजपे एयरपोर्ट की कमियों के बारे में बताया था.

उनका कहना है कि बाजपे एयरपोर्ट पर एक्सिलरेट स्टॉप डिस्टेंस नहीं है. मतलब हाई स्पीड एयरक्राफ्ट अगर इस रनवे से टेक ऑफ करना चाहे तो उसके लिए रनवे की लंबाई पर्याप्त नहीं है.

परेरा ने अपनी याचिका में कहा था कि इस रनवे पर किसी भी तरह के टेक्निकल ब्रेक डाउन को रोका नहीं जा सकता. इस रनवे पर सिर्फ छोटे विमान ही लैंड और टेक ऑप कराये जा सकते हैं. आर्थर परेरा के मुताबिक इस रनवे पर इमरजेंसी एक्सेस रोड नहीं है. जिससे आपात समय में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच सके.

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कोर्ट ने परेरा के पीआईएल को खारिज तो कर दिया लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी को कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए थे. लेकिन इसके बावजूद डीजीसीए ने बाजपे एयरपोर्ट को लाइसेंस कैसे दिया ये एक बड़ा सवाल है.

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