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छेड़छाड़ के मामले में पायलट और सह पायलट को जमानत

एयरहोस्टेस से छेड़छाड़ और हमले के आरोप में गिरफ्तार एयर इंडिया के एक पायलट और सह पायलट को मंगलवार शाम जमानत पर रिहा कर दिया गया.

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एयरहोस्टेस से छेड़छाड़ और हमले के आरोप में गिरफ्तार एयर इंडिया के एक पायलट और सह पायलट को मंगलवार शाम जमानत पर रिहा कर दिया गया.

पुलिस ने बताया कि शारजाह-दिल्ली उड़ान में एक फ्लाइट पर्सर तथा एयरहोस्टेस के बीच हाथापाई के मामले में पायलट रणवीर अरोड़ा तथा सह पायलट आदित्य अरोड़ा को मंगलवार शाम गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गयी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया ‘‘चूंकि अपराध जमानत मिलने लायक हैं इसलिये उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद रिहा कर दिया गया.’’

एयरहोस्टेस कोमल सिंह ने 3 अक्‍टूबर को पुलिस में शिकायत की थी कि अरोड़ा और चौपड़ा ने उसके साथ दिल्ली की यात्रा के दौरान काकपिट के भीतर उसी दिन छेड़छाड़ की और हमला किया. दोनों पायलटों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं स्वेच्छा से चोट पहुंचाने (धारा 323), छेड़छाड़ कर किसी महिला के साथ आपराधिक बल का इस्तेमाल (धारा 354), महिला की इज्जत का अपमान करने के लिये हाव भाव प्रकट करना (509) के तहत मामले दर्ज किये जाने के 10 दिन बाद गिरफ्तारी की गयी. एयरहोस्टेस ने राष्ट्रीय महिला आयोग में भी गुहार लगायी थी जिसने मामले पर विचार के लिये पांच सदस्यीय समिति गठित की. आयोग ने कहा कि कुछ कर्मचारियों की शिकायतों के चलते वह एयरलाइनों में कामकाज की स्थितियों पर एक माह के भीतर दिशानिर्देश तय करेगा.

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