महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की वेबसाइट पर कथित रूप से आपत्तिजनक द्वेषपूर्ण सामग्री डालने के मामले में पार्टी की मान्यता समाप्त करने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को चुनाव आयोग से जवाब मांगा.
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने कहा, 'आप (चुनाव आयोग) याचिका पर जवाब दें. इस पर सुनवाई पांच नवंबर के लिए सूचीबद्ध की जाती है.
वकील मिथिलेश के पांडेय की ओर से निजी तौर पर दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने 26 अगस्त को गलत कहा था कि मनसे की मान्यता रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि उसने अपनी वेबसाइट से आपत्तिजनक सामग्री हटा ली है.
इससे पहले अदालत ने इस मुद्दे पर पांडेय की इसी तरह की याचिका को निपटाते हुए कहा था कि चुनाव आयोग उनकी शिकायत पर जल्दी फैसला ले. हालांकि अदालत ने वकील को इस बात की स्वतंत्रता दी थी कि चुनाव आयोग की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होने पर वह फिर से अदालत में आ सकते हैं.
- इनपुट भाषा से