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CBI निदेशक की नियुक्ति रद्द करने की BJP की मांग खारिज

प्रधानमंत्री ने सीबीआई के नये निदेशक रंजीत सिन्हा की नियुक्ति रोकने की बीजेपी की मांग खारिज कर दी है.

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मनमोहन सिंह
मनमोहन सिंह

प्रधानमंत्री ने सीबीआई के नये निदेशक रंजीत सिन्हा की नियुक्ति रोकने की बीजेपी की मांग खारिज कर दी है.

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प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह कहना पूरी तरह अवांछित और निरर्थक है कि यह नियुक्ति चयन समिति द्वारा सिफारिश की गयी प्रक्रिया को बेमानी करने के लिए की गयी है. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं इसका खंडन करता हूं कि इससे पहले यूपीए सरकार द्वारा इस पद पर नियुक्तियां किसी भी तरह से प्रेरित थी.’

गौरतलब है कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर नए सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की नियुक्ति रद्द करने की मांग की थी. ये चिट्ठी लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली की ओर से भेजी गई थी.

चिट्ठी में सवाल उठाया गया था कि संसद में लोकपाल बिल का मसौदा रखे जाने से कुछ घंटे पहले ही नए सीबीआई की नियुक्ति क्यों की गई? बीजेपी ने मांग की थी कि नए लोकपाल के नियमों के तय होने से पहले इस नियुक्ति को रद्द किया जाए.

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जेटली तथा लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि राज्यसभा की प्रवर समिति ने सिफारिश की थी कि इस प्रकार की नियुक्तियां एक कोलेजियम के जरिए होनी चाहिए.

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कहना कि नियुक्ति प्रवर समिति द्वारा सिफारिश की गयी प्रक्रिया को रोकने के लिए की गयी है, पूरी तरह अवांछित है और इसमें कोई दम नहीं है. उन्होंने कहा कि वह इस बात का भी खंडन करते हैं कि पूर्व में इस पद पर संप्रग सरकार द्वारा की गयी नियुक्तियां हितों से प्रेरित थीं.

सिंह ने कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक को अभी राज्यसभा में पारित किया जाना है और इसे प्रवर समिति को सौंपा गया था जिसने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की है.

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘प्रवर समिति द्वारा कई बदलावों का सुझाव दिया गया है जिन पर आधारित संशोधन पेश करने के लिए सरकार को विचार विमर्श करने की जरूरत है. राज्यसभा द्वारा संशोधित विधेयक को पारित किए जाने के बाद इसे आगे विचार विमर्श के लिए लोकसभा को लौटाया जाएगा.’

उन्होंने कहा कि सरकार भी नए कानून को लागू करने के लिए सभी प्रयास कर रही है लेकिन सीबीआई में शीर्ष पद को खाली नहीं रखा जा सकता. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ऐसी परिस्थितियों में सरकार ने, जनहित में, सीवीसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति की है.’

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1974 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी सिन्हा को नया सीबीआई प्रमुख नियुक्त किया गया है. इस समय वह भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक हैं.

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