हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने ईडी की गीतांजलि ग्रुप पर हुई कार्रवाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. अपनी याचिका में मेहुल चौकसी ने कहा है कि ईडी ने गलत तरीके से उनकी संपत्ति अटैच की है. सुनवाई के दौरान चौकसी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि ईडी की कार्रवाई गैरकानूनी है.
कोर्ट ने इस मामले में नीरव मोदी की तरफ से लगाई गई याचिका के साथ चौकसी की याचिका को भी अटैच कर दिया है. यानी दिल्ली हाईकोर्ट अब अगली सुनवाई में दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को अगली सुनवाई 11 अप्रैल को करनी है.
इससे पहले नीरव मोदी ने भी पिछले महीने अपनी संपत्तियों को PNB के साथ जब्त करने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इसके अलावा ईडी की सर्च और प्रॉपर्टी सीज करने को लेकर गाइडलाइन बनाने की मांग भी नीरव मोदी की याचिका में की गई है.
मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां मामला दर्ज करके जांच कर रही हैं. PNB के करीब 12 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला इन लोगों पर है. फिलहाल नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों ही फरार हैं और देश से बाहर हैं.