दिल्ली पुलिस ने विदेश राज्यमंत्री वी के सिंह के कथित ‘कुत्ते’ वाले बयान को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक शिकायत पर आज यहां एक अदालत में कहा कि सिंह ने कोई ‘विशेष अनादरपूर्ण और अपमानजनक’ बयान नहीं दिया जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए.
पुलिस ने अदालत में दाखिल अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में कहा कि फरीदाबाद में एक दलित परिवार के दो बच्चों को कथित तौर पर जिंदा जलाए जाने की घटना के मद्देनजर 21 अक्तूबर को पूर्व सेना प्रमुख सिंह के कथित बयान को लेकर उनके खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं किया गया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुनीश गर्ग के सामने दाखिल एटीआर के अनुसार, ‘इस संबंध में दलील दी जाती है कि शिकायत के अनुसार अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति समुदाय के संबंध में कानून के अनुसार कोई अपमानजनक और अनादरपूर्ण बयान नहीं मिला.
अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की. अदालत ने 29 अक्तूबर को पुलिस को वकील सत्यप्रकाश गौतम द्वारा एससी-एसटी (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दाखिल आपराधिक शिकायत पर एटीआर दाखिल करने का निर्देश दिया था.
-इनपुट भाषा