सत्र न्यायालय ने सोमवार को मुठभेड़ विशेषज्ञ प्रदीप शर्मा की जमानत नामंजूर कर दी. गौरतलब है कि शर्मा को गैंगस्टर छोटा राजन के एक गुर्गे रामनारायण गुप्ता की फर्जी मुठभेड़ में कथित तौर पर शामिल होने के चलते गिरफ्तार किया गया था.
अदालत ने कहा कि यह एक गंभीर अपराध था और प्रथम दृष्टया शर्मा के खिलाफ इस मामले में सबूत हैं. 11 नवंबर 2006 को रामनारायण उर्फ लाखन को उपनगरीय वरसोवा में एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था.
रामनारायण के भाई और पेशे से वकील रामप्रसाद गुप्ता ने बंबई उच्च न्यायालय में कहा था कि पुलिस ने उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी. अदालत द्वारा इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने शर्मा को सात जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था. शर्मा ने अपने बचाव में कहा था कि उसे इस मामले में फंसाया गया है और पुलिस उसके खिलाफ फर्जी सबूत गढ़ रही है.