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विजिटर बुक केस: प्रशांत भूषण सूत्र का नाम बताने से किया इनकार

आम आदमी पार्टी के नेता और वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को उस शख्स का नाम बताने से मना कर दिया है, जिसने उन्हें सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के घर का विजिटर रजिस्टर और दूसरे अहम दस्तावेज़ मुहैया कराए थे.

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प्रशांत भूषण
प्रशांत भूषण

आम आदमी पार्टी के नेता और वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को उस शख्स का नाम बताने से मना कर दिया है, जिसने उन्हें सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के घर का विजिटर रजिस्टर और दूसरे अहम दस्तावेज़ मुहैया कराए थे.

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भूषण ने सिन्हा के खिलाफ 2जी घोटाले और कोयला घोटाले के कई आरोपियों से सरकारी आवास पर कई बार मिलने का आरोप लगाया था. 2जी मामले की पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने भूषण से कहा था कि वो ये बतायें कि आखिर उन्हें दस्तावेज किससे मिले. इसी के जवाब में भूषण ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि सूचना देने वाले का नाम अगर बताया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है.

सीपीआईएल के वकील प्रशांत भूषण ने कहा, 'कोर्ट ने कहा था 2जी मामले में कोर्ट ने विसिलब्लोअर का खुलासा करूं. हमारी एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन ने मीटिंग कर फैसला लिया हम नाम का खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ये देखा गया है कि कई विसिलब्लोअर के साथ घटनाएं हुईं. इसकी कोई जरूरत नहीं है इस मामले में, यही हमने एफिडेविट में कहा है.' कोर्ट में दायर हलफनामे में भूषण ने कहा है कि कोर्ट 2जी मामले के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर यानी सरकारी वकील आनंद ग्रोवर से ये जांच करवा सकती है कि जो जानकारियां उन्होंने दी हैं वो सही हैं या गलग.

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भूषण ने ये भी कहा है कि खुद सीबीआई निदेशक मीडिया के सामने कुछ आरोपियों से मिलने का बात कुबूल चुके हैं. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर सीबीआई डायरेक्टर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में डायरी के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया था. सिन्हा के वकीलों ने कोर्ट में कहा था रजिस्टर में 90 फीसदी एंट्री गलत हैं. सीबीआई डायरेक्टर की ओर से पेश एडवोकेट विकास सिंह ने कहा था कि इस पूरी कार्रवाई को कोई कंट्रोल कर रहा है और इसका मकसद 2जी घोटाले के आरोपियों को फायदा पहुंचाना है. 22 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है और देखना यही है कि कोई भूषण के इस हलफनामे पर क्या रूख़ अपनाती है.

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