scorecardresearch
 

गृह मंत्रालय की सिफारिश ठुकरा राष्ट्रपति ने 4 की फांसी उम्रकैद में बदली

दरअसल 1992 में बिहार में 34 लोगों की हत्या के आरोपी कृष्णा मोची, नन्हे लाल मोची, वीर कुंवर पासवान और धर्मेंद्र सिंह उर्फ थारू सिंह को 2001 में बिहार की सेशन कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी.

Advertisement
X
राष्ट्रपति ने माफ की फांसी की सजा
राष्ट्रपति ने माफ की फांसी की सजा

Advertisement

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गृह मंत्रालय की सिफारिश को ठुकराते हुए चार लोगों की फांसी की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया है. बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से दया याचिका को खारिज करने की अपील की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने दोनों सरकारों की सिफारिश को दरकिनार कर दिया.

दरअसल 1992 में बिहार में 34 लोगों की हत्या के आरोपी कृष्णा मोची, नन्हे लाल मोची, वीर कुंवर पासवान और धर्मेंद्र सिंह उर्फ थारू सिंह को 2001 में बिहार की सेशन कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी. जिसके बाद आरोपियों की अपील खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी 2 के मुकाबले 1 वोट से सजा को बरकरार रखा था, जिसके बाद आरोपियों ने दया याचिका को राष्ट्रपति के सामने दाखिल किया था.

बिहार सरकार की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 8 अगस्त 2016 को राष्ट्रपति के सामने आरोपियों की दया याचिका खारिज करने की अपील की थी.

Advertisement
Advertisement