मद्रास उच्च न्यायालय ने स्वयंभू बाबा नित्यानंद स्वामी के खिलाफ तमिलनाडु की एक अदालत के समक्ष लंबित सभी आपराधिक कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी. नित्यानंद को बलात्कार समेत विभिन्न आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किया गया है.
कांचीपुरम जिले में जिला मुंसिफ सह न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अपने खिलाफ दायर मामले को निरस्त करने के संबंध में नित्यानंद की ओर से दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए अदालत ने इसे मान लिया और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया.
न्यायमूर्ति सी टी सेल्वम ने निचली अदालत के समक्ष नित्यानंद को व्यक्तिगत पेशी से भी मुक्त कर दिया. नित्यानंद उस समय विवाद में घिर गये थे जब एक वीडियो फुटेज में उन्हें कथित तौर पर एक तमिल अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखाया गया. इसका स्थानीय टेलीविजन चैनलों पर प्रसारण किया गया था.