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पैसे देकर सेक्स करने पर रोक को लेकर कड़ा विरोध

खरीद कर सेक्‍स करने की प्रवृति को अपराध की श्रेणी में लाने का सरकार का कदम अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी नहीं पहुंचा है और इस अनैतिक तस्‍करी निवारण अधिनियम (आईटीपीए) का समाजसेवियों और सेक्‍स वर्करों द्वारा विरोध भी शुरू हो गया है.

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खरीद कर सेक्‍स करने की प्रवृति को अपराध की श्रेणी में लाने का सरकार का कदम अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी नहीं पहुंचा है और इस अनैतिक तस्‍करी निवारण अधिनियम (आईटीपीए) का समाजसेवियों और सेक्‍स वर्करों द्वारा विरोध भी शुरू हो गया है.

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प्रस्‍ताव को प्रतिगामी करार देते हुए महिला संगठन मजबूती से इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं. इन महिला संगठनों की मांग है कि महिला एंव बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में अन्‍य मंत्रालयों के साथ उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए जो संशोधन साझा किए हैं उनसे इसे अलग किया जाए.

इस कदम का विरोध मुख्‍य रूप से इसलिए ज्‍यादा हो रहा है, क्‍योंकि इसमें ग्राहक को दंडित करने का प्रावधान है और इससे जो लोग पहले से ही यौन कार्य में लिप्‍त हैं उनकी जिंदगी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. यही नहीं कानून में इस तरह के बदलाव से धंधा बंद नहीं होगा बल्कि यह गैरकानूनी तरीके से चलता रहेगा.

सेक्‍स वर्करों के अखिल भारतीय नेटवर्क की प्रमुख भारती डे इस बारे में कहती हैं, ‘वर्तमान में सेक्‍स वर्कर अपने ग्राहकों पर कंडोम उपयोग के लिए जोर देती हैं, लेकिन आप ग्राहकों को ही दंडित करने लगेंगे तो इससे हमारी दलालों पर निर्भरता बढ़ जाएगी, यही नहीं इसके बाद हम ग्राहक पर कंडोम इस्‍तेमाल करने के लिए दबाव भी नहीं बना पाएंगे, जिसका मतलब यह है कि आप हमें एचआईवी और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं.’

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समाजिक कार्यकर्ता मधु मेहरा कहती हैं, सरकार ने कानून में इस तरह के बदलाव का प्रस्‍ताव लाने से पहले वेश्‍याओं से राय-‍मश्विरा करना तक भी उचित नहीं समझा.

गत 11 फरवरी को ही अंग्रेजी अखबार मेल टुडे ने खुलासा किया था कि सरकार आईटीपीए में संसोधन करने जा रही है. प्रस्‍तावित संशोधनों के अनुसार वेश्‍यालय में सेक्‍स खरीदने के इरादे से गए व्‍यक्ति को दंडित किया जाएगा. पता चला है कि वेश्‍यालय में जाने वाले व्‍यक्ति पर आरोप साबित हो जाता है तो उसे पहली बार पकड़े जाने पर तीन माह से एक साल तक की सजा या 10 हजार से 20 हजार रुपये तक दंड या दोनों भी हो सकते हैं. दूसरी बार पकड़े जाने पर सजा 1 साल से 5 साल तक और दंड 20 हजार से 50 हजार के बीच हो सकता है.

आईटीपीए के तहत वेश्‍यालय की परिभाषा व्‍यापक है. इसके तहत कहा गया है कि सिर्फ रेड लाइट एरिया ही नहीं बल्कि कोई भी घर, कमरा, वाहन या ऐसा स्‍थान जहां पर किसी ग्राहक द्वारा सेक्‍स खरीदा जा रहा है वह एक वेश्‍यालय है.

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