रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवादित स्थल संबंधी 24 सितम्बर को प्रस्तावित निर्णय के संबंध में मीडिया में किसी प्रकार की परिचर्चा अथवा वाद विवाद या रायशुमारी आदि पर रोक लगाये जाने का अनुरोध करते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ के रजिस्ट्री अनुभाग में एक जनहित याचिका दाखिल की गयी है.
जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता के अनुसार याचिका पर 21 सितम्बर को सुनवाई होने की संभावना है.
याचिका में 24 सितम्बर को प्रस्तावित निर्णय के संबंध में मीडिया में इस समाचार का प्रसारण व प्रकाशन किये जाने, किसी प्रकार की परिचर्चा या रायशुमारी पर रोक लगाये जाने सहित छह दिसम्बर 1992 में विवादित ढांचे को गिराये जाने संबंधी दृश्यों के प्रकाशन या प्रसारण पर भी रोक लगाये जाने का आग्रह किया गया है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि अयोध्या निर्णय से संबंधित समाचार का प्रकाशन देश हित में प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है.