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2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान, 5 दोषियों को फांसी की सजा

मुंबई में लोकल ट्रेनों में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के करीब नौ साल बाद विशेष अदालत ने दोषियों के लिए सजा का ऐलान किया है. विशेष मकोका अदालत ने 12 दोषियों में से 5 को मौत की सजा सुनाई है. 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

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2006 के मुंबई धमाकों में सजा का ऐलान
2006 के मुंबई धमाकों में सजा का ऐलान

मुंबई में लोकल ट्रेनों में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के करीब नौ साल बाद विशेष अदालत ने दोषियों के लिए सजा का ऐलान किया है. विशेष मकोका अदालत ने 12 दोषियों में से 5 को मौत की सजा सुनाई है. 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

पांच को सजा-ए-मौत
12 दोषियों में से जिन 5 को मौत की सजा सुनाई गई है वे हैं: कमाल अहमद अंसारी (37), एहतेशाम सिद्दीकी (30), आसिफ खान (38), मोहम्मद फैसल शेख (36) और नवीद हुसैन खान (30).

इसके अलावा 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई हैं. वे हैं: तनवीर अहमद अंसारी (37), शेख आलम शेख (41), मोहम्मद माजिद शफी (32), मोहम्मद साजिद अंसारी (34), मुजम्मिल शेख (27), सोहेल महमूद शेख (43), जमीर अहमद शेख (36).

इस बीच, बचाव पक्ष ने कहा है कि वे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.

2006 में हुए थे सीरियल ब्लास्ट
मुंबई में 11 जुलाई, 2006 को पश्चिमी रेलवे की उपनगरीय रेलगाड़ियों की सात बोगियों में शाम 6.23 बजे से 11 मिनट के भीतर सात सिलसिलेवार आरडीएक्स बम विस्फोट किए गए थे, जिसमें 189 यात्रियों की जान चली गई थी, जबकि 817 लोग घायल हो गए थे. ये सिलसिलेवार सात बम विस्फोट मुंबई और ठाणे जिलों के बीच माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, बोरीवली और मीरा रोड स्टेशन पर हुए थे.

आठ साल तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने करीब 5,500 पन्नों के बयान के साथ ही यात्रियों, विस्फोट में बाल-बाल बचे लोगों, चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों सहित 188 गवाह भी पेश किए.

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8 के लिए सजा-ए-मौत की हुई थी मांग
विशेष न्यायाधीश यतिन डी शिंदे ने पिछले सप्ताह सजा पर दलीलों को लेकर सुनवाई पूरी की थी. तब अभियोजन पक्ष ने 12 में से आठ दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की थी वहीं बाकी चार को उम्रकैद की सजा दिये जाने की मांग की गयी थी. विशेष मकोका अदालत ने 23 सितंबर को मामले में सजा पर अपना आदेश 30 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था.

एक आरोपी बरी
अदालत ने 11 सितंबर को 13 में से 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था और एक को बरी कर दिया था. इन सभी के कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन सिमी से संबंध रहे हैं.

आईपीसी व मकोका के तहत दोषी
आरोपियों को आईपीसी, विस्फोटक अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकथाम अधिनियम और भारतीय रेलवे अधिनियम और मकोका के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था.

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