मुंबई में लोकल ट्रेनों में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के करीब नौ साल बाद विशेष अदालत ने दोषियों के लिए सजा का ऐलान किया है. विशेष मकोका अदालत ने 12 दोषियों में से 5 को मौत की सजा सुनाई है. 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
पांच को सजा-ए-मौत
12 दोषियों में से जिन 5 को मौत की सजा सुनाई गई है वे हैं: कमाल अहमद अंसारी (37), एहतेशाम सिद्दीकी (30), आसिफ खान (38), मोहम्मद फैसल शेख (36) और नवीद हुसैन खान (30).
इसके अलावा 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई हैं. वे हैं: तनवीर अहमद अंसारी (37), शेख आलम शेख (41), मोहम्मद माजिद शफी (32), मोहम्मद साजिद अंसारी (34), मुजम्मिल शेख (27), सोहेल महमूद शेख (43), जमीर अहमद शेख (36).
इस बीच, बचाव पक्ष ने कहा है कि वे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.
2006 में हुए थे सीरियल ब्लास्ट
मुंबई में 11 जुलाई, 2006 को पश्चिमी रेलवे की उपनगरीय रेलगाड़ियों की सात बोगियों में शाम 6.23 बजे से 11 मिनट के भीतर सात सिलसिलेवार आरडीएक्स बम विस्फोट किए गए थे, जिसमें 189 यात्रियों की जान चली गई थी, जबकि 817 लोग घायल हो गए थे. ये सिलसिलेवार सात बम विस्फोट मुंबई और ठाणे जिलों के बीच माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, बोरीवली और मीरा रोड स्टेशन पर हुए थे.
आठ साल तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने करीब 5,500 पन्नों के बयान के साथ ही यात्रियों, विस्फोट में बाल-बाल बचे लोगों, चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों सहित 188 गवाह भी पेश किए.
Atleast the victims have got justice after a long time-KC Raghuvanshi,former ATS on Mumbai Blasts case verdict pic.twitter.com/fSY0LKjsKA
— ANI (@ANI_news) September 30, 2015
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