बॉलीवुड के दबंग बजरंगी भाईजान सलमान को आखिरकार हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई. 13 साल बाद हिट एंड रन केस में फैसला सलमान के हक में तो आया लेकिन फैसले के साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं. सलमान के खिलाफ पैरवी कर रही वकील आभा सिंह ने भी इस पर सवाल उठाए हैं.
करीब डेढ़ बजे सलमान खान घर से कोर्ट के लिए निकले और कोर्ट में प्रवेश करते ही फैसला सुना दिया गया. आभा सिंह ने कहा, 'जिन दलीलों के आधार पर फैसला सुनाया गया है वह आश्चर्यजनक हैं. दुखद दिन है. उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी.'
सबूतों के अभाव में बचे सलमान
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाने के एक दिन पहले ही जो बातें कहीं थी उससे संकेत मिले थे कि सलमान को राहत मिल सकती है, लेकिन गुरुवार को जिस तरह सलमान खान के मामले में फैसला लिखते समय ही जज ने सबूतों के अभाव की बात कही तो यह स्पष्ट हो चुका था कि सलमान खान को सजा नहीं ही होगी.
जमानत देने में भी दिखाई गई जल्दबाजी
वैसे यह पहली बार नहीं है जब सलमान के लिए इतनी तेजी दिखाई गई हो. 8 मई को जब मुंबई की सेशन कोर्ट से सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई गई तो आनन-फानन में उनके वकीलों ने जमानत याचिका लेकर हाईकोर्ट के दर पर दस्तक दी. उस वक्त भी कोर्ट ने बिना फैसले की पूरी कॉपी का इंतजार किए सलमान खान को दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी. जो कहीं न कहीं सलमान के रसूख को भी दिखाता है.
वकील आभा सिंह ने मई में कहा था, 'जिस तेजी से सलमान के लिए अदालत बैठती है वैसा कभी आम आदमी के लिए नहीं होता. अब सलमान खान आरोपी नहीं दोषी हैं.' उन्होंने कमाल खान की गवाही का मुद्दा भी उठाया था.
सरकार को फैसले की कॉपी का इंतजार
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभी उन्होंने फैसला नहीं पढ़ा है. फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद ही सरकार ऊपरी अदालत में अपील करने के संबंध में कोई फैसला लेगी.