उत्तरप्रदेश विधानसभा में आज प्रदेश सरकार ने रैगिंग को रोकने के लिए विधेयक पेश किया.
सरकार द्वारा सदन में उत्तर प्रदेश शैक्षिणक संस्थाओ में रैगिंग का प्रतिरोध संबंधी विधेयक पेश किया गया जो प्रदेश के सभी स्कूलों कालेजों डिग्री कालेजों विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थाओं आदि पर प्रभावी होगा जिसमें दो साल की सजा और 10 हजार रूपये का जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान है.
रैगिंग पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए पेश किये गये इस विधेयक में रैगिंग के दोषी छात्रों को पांच वर्ष तक किसी भी कालेज में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी.