महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के विरुद्ध कथित रूप से मानहानि संबंधी भाषण देने के सिलसिले में सात अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किए जाने का आदेश दिया.
शहर की आरएसएस इकाई के सचिव राजेश कुंते ने मामला दर्ज किया था जिसके आधार पर अदालत का आदेश आया. कुंते के वकील गणेश धर्गालकर ने कहा कि उनके मुवक्किल ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता ने यह आरोप लगाकर इतिहास के साथ छेड़छाड़ की और संघ को बदनाम किया कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की.
धर्गालकर ने कहा कि उनकी बात सुनने और पुलिस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रथम दृष्टया राहुल गांधी के विरूद्ध मामला बनता है और उन्होंने राहुल गांधी के विरूद्ध समन जारी का आदेश दिया.