scorecardresearch
 

राहुल गांधी ने भिवंडी कोर्ट में पेशी का शपथ पत्र दिया

महाराष्ट्र में ठाणे जिले में भिवंडी की एक कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में आठ मई तक पेश होने का सोमवार को निर्देश दिया. मानहानि का यह मामला उनके खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक पदाधिकारी ने दायर किया है.

Advertisement
X
Rahul Gandhi (file)
Rahul Gandhi (file)

Advertisement
महाराष्ट्र में ठाणे जिले में भिवंडी की एक कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में आठ मई तक पेश होने का सोमवार को निर्देश दिया. मानहानि का यह मामला उनके खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक पदाधिकारी ने दायर किया है.

इस पदाधिकारी ने राहुल के खिलाफ यह मामला कथित तौर पर यह कहने के कारण दायर किया कि महात्मा गांधी का हत्यारा आरएसएस का एक सदस्य था. मजिस्ट्रेट डी पी काले ने राहुल को आठ मई या उससे पहले अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

इस मामले की अगली सुनवाई आठ मई को होगी. राहुल के वकीलों ने एक शपथ पत्र दिया कि वह आठ मई या उससे पहले अदालत में पेश होंगे. कांग्रेस नेता इस समय अवकाश पर हैं और वह कहां हैं इसे लेकर मीडिया में अटकलें और टिप्पणियां जारी हैं.

Advertisement

इससे पहले राहुल के वकीलों नारायण अय्यर और पीके ढाकेफालकर की अर्जी पर उन्हें अदालत में कुछ सुनवाइयों के दौरान पेशी से छूट मिल गई थी. शिकायतकर्ता राजेश कुंटे ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता ने पिछले वर्ष छह मार्च को जिले के सोनाले में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने महात्मा गांधी की हत्या की थी.

कुंटे आरएसएस की भिवंडी इकाई के सचिव हैं. कुंटे की ओर से शिकायत दायर किये जाने के बाद मजिस्ट्रेट ने राहुल को अदालत में पेश होने के लिए एक नोटिस जारी किया था. इस पर राहुल पेशी से छूट और शिकायत रद्द करने की मांग को लेकर बम्बई उच्च न्यायालय चले गए थे.

उच्च न्यायालय ने पिछले महीने राहुल की याचिका खारिज कर दी और कहा कि 'प्रथम दृष्टया' ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल का इरादा अपने आरोप से आरएसएस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का था.

- इनपुट IANS

Advertisement
Advertisement