प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल कोर्ट में कहा कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने कपंनियों को 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस अवैध रूप से दिए, जिसके बदले में 200 करोड़ रुपये कथित रूप से कलेंगनर टीवी को दिए गए. यह टीवी द्रमुक प्रमुख एम. करुणानिधि के परिवार का है.
2जी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतिम बहस शुरू करते हुए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आनंद ग्रोवर ने आरोप लगाया कि साजिश राजा व अन्य ने रची तथा 200 करोड़ रुपये अपराध से मिले पैसे थे. उन्होंने दावा किया कि विभिन्न कंपनियों की ओर से कलेंगनर टीवी को धन का स्थानांतरण किया गया और यह तभी लौटाया गया, जबकि सीबीआई ने राजा को 2जी स्पेक्ट्रम मामले में पूछताछ के लिए बुलाया.
ग्रोवर ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी से कहा, 'कलेंगनर टीवी का स्वामित्व कनिमोई (द्रमुक सांसद) व दयालु अमाल (एम करुणानिधि की पत्नी) के पास था जो कि द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि से सम्बद्ध हैं और राजा भी इसी पार्टी से जुड़े हैं.'
उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियों को कथित रूप से दूरसंचार लाइसेंस प्रदान करने की ये साजिश राजा व अन्य ने रची थी, जिसमें कंपनियां भी शामिल थीं. ग्रोवर ने यह भी कहा कि टीवी चैन को धन विभिन्न कंपनियों के जरिए भेजा गया. बहस अधूरी रही और 27 जुलाई को फिर होगी.
इस मामले में राजा, कनिमोई, दयालु अमाल व 16 अन्य सुनवाई का सामना कर रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 25 अप्रैल को आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत अभियोग लगाते हुए आरोप पत्र दायर किया था.