राजस्थान के पहलू खानमॉब लिंचिंग हत्याकांड मामले में एडीजे कोर्ट नंबर-1 की न्यायाधीश डॉक्टर सरिता स्वामी आज फैसला सुनाएंगी. इस मामले में सीबीसीआईडी ने नामजद 6 आरोपियों (सुधीर यादव, हुकमचंद यादव, ओम यादव, नवीन शर्मा, राहुल सैनी और जगमाल सिंह) को आरोपी नहीं माना था.
उनकी जगह वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 9 लोगों को आरोपी बनाया था. जिसमें दो नाबालिग भी शामिल हैं. पुलिस ने विपिन, रवींद्र, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार, दीपक गोलियां, भीमराठी ओर दो नाबालिग को आरोपी बनाया था. फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं. एडीजे कोर्ट में पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश होने के बाद लगातार सुनवाई हुई. पहलू खान के बेटों सहित 44 गवाहों के बयान कोर्ट में कराए गए हैं.
इन वजहों से होगी सजा
-आरोपी पहलू खान की पिटाई करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं. आरोपी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल रविंद्र यादव ने कहा है कि ये वीडियो उसने बनाया है.
-सभी आरोपियों के मोबाइल लोकेशन घटनास्थल के पास मिली है. इस मामले में 44 गवाह हैं. इसमें 4 प्रमुख में पहलू खान के बेटे इरशाद और आरिफ हैं.
-पहलू खान के बेटों ने आरोपियों की पहचान की है. साथ ही उस वक्त गाय ले जा रहे गांव के 2 लोग भी गवाह के रूप में शामिल हैं.
-पहलू खान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 13 पसलियां टूटी हुई बताई गई हैं, जबकि मौत की वजह सदमा बताया गया है.
इन वजहों से छूट सकते हैं आरोपी
-वीडियो बनाने वाला दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल रवींद्र यादव मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के बाद ट्रायल में मुकर गया है. बचाव पक्ष के वकील इसे ऑथेंटिक साबित नहीं कर पा रहे हैं.
-पहली एफआईआर में दूसरे 6 आरोपी थे. पहलू खान के बयान पर इन्हें नामजद किया गया था. ये मसला भी आरोपियों के फेवर में जा सकता है.
बता दें कि एक अप्रैल, 2017 को हरियाणा के नूंह मेवात जिले के जयसिंहपूरा गांव निवासी पहलू खान अपने दो बेटों उमर और ताहिर के साथ जयपुर के पशु हटवाड़ा से दुधारू पशु खरीदकर अपना घर जा रहा था. इस बीच अलवर के बहरोड़ पुलिया के पास भीड़ ने गाड़ी को रुकवा कर पहलू और उनके बेटों से मारपीट की थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहलू खान को बहरोड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 4 अप्रैल 2017 को उनकी मौत हो गई थी.