पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में दोषी करार एजी पेरारिवलन को आज मंगलवार को परोल मिल गई है. कोर्ट ने उसे 12 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक यानी 30 दिन की परोल दी है. कोर्ट ने एजी पेरारिवलन को पुलिस एस्कॉर्ट देने का भी आदेश दिया.
साथ ही कोर्ट की ओर से एजी पेरारिवलन को कृष्णगिरि में अपनी भतीजी की शादी और अस्पताल में अपने पिता की सर्जरी में शामिल होने का आदेश दिया है.
मीडिया से बात करने पर रोक
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारीवलन को एक महीने की परोल मिली है. पिछले 28 साल से जेल में बंद पेरारीवलन को तमिलनाडु सरकार की ओर से परोल दी गई है. परोल के दौरान पेरारिवलन मीडिया से किसी भी तरह की बात नहीं करेगा.
एजी पेरारीवलन के पिता अस्वस्थ हैं और उनका इलाज चल रहा है और इसी कारण उन्हें परोल मिली है. पेरारीवलन को इससे पहले 2017 में इसी तरह के कारण के लिए दो महीने की परोल मिली थी.
SC ने MDMA से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
एजी पेरारीवलन की याचिका में कहा गया है कि जब तक मल्टी डिस्पेलनरी एजेंसी की जांच पूरी नहीं होती उनकी सजा निलंबित रखी जाए.
राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारीवलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. पेरारीवलन ने याचिका में अपनी उम्रकैद की सजा को निलंबित करने की मांग कर रखी है.
उनकी याचिका में कहा गया कि जब तक मल्टी डिस्पेलनरी एजेंसी (MDMA) की जांच पूरी नहीं होती उनकी सजा निलंबित की जाए. ये एजेंसी 1998 में जस्टिस जैन कमिशन की सिफारिश के आधार पर बनी थी.
एजी पेरारीवलन के वकील की ओर से कहा गया कि वो 26 साल से जेल में है और उन्हें 9 वोल्ट की दो बैटरी सप्लाई के लिए दोषी करार दिया गया था, जिससे बम बनाकर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी.