पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन की परोल अवधि बढ़ा दी गई है. मद्रास हाई कोर्ट ने नलिनी की परोल 3 सप्ताह बढ़ा दी है. उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए एक महीने की परोल मिली थी, जो खत्म होने वाली है. इससे पहले नलिनी ने एक और महीने की परोल मांगी थी. इस अर्जी पर हाई कोर्ट ने तीन हफ्ते की परोल और बढ़ा दी.
पिछले महीने मद्रास हाई कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में सात दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन की याचिका खारिज कर दी थी. नलिनी ने याचिका में तमिलनाडु राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को दोषियों को रिहा करने का निर्देश देने की मांग की थी. श्रीहरन ने तमिलनाडु सरकार के 2018 के फैसले के आधार पर सभी दोषियों को रिहा करने की मांग की थी.
हाई कोर्ट ने श्रीहरन की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह राज्यपाल को कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दे सकता. पुरोहित के कार्यालय ने एक बयान में कहा था कि गांधी की हत्या के दोषियों की रिहाई पर निर्णय एक उचित तरीके से लिया जाएगा. दोषियों में ए.जी. पेरारिवलन, वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी. सुतेंद्रराजराजा उर्फ संतन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और श्रीहरन की पत्नी नलिनी श्रीहरन हैं. इनमें भारतीय और श्रीलंकाई दोनों हैं.