पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले के चार और दोषियों की रिहाई के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी. चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की बेंच ने यह रोक लगाई. इस फैसले से फिलहाल नलिनी, रॉबर्ट, जयकुमार और रविंचंद्रन की रिहाई पर रोक लग गई है.
बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च तय की है. चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा मकसद रिहाई रोकना नहीं है. लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इस बारे में कानून का पालन करे. उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार तथा चारों कैदियों को उनकी रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर नोटिस जारी किया.
गौरतलब है कि राजीव गांधी हत्याकांड में तीन दोषियों की रिहाई पर स्थगनादेश प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में चार अन्य दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी.
पूर्व पीएम राजीव गांधी के तीन हत्यारों की फांसी की सजा उम्रकैद में बदलने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने दोषियों को रिहा करने का ऐलान किया था. जयललिता सरकार ने इस मामले के 4 और दोषियों को भी रिहा करने की घोषणा की थी.
जयललिता सरकार के इस फैसले को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी सातों दोषियों की रिहाई पर रोक लगा दी थी.