केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार लोकपाल, सीवीसी और अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों का फैसला तय नियमों के मुताबिक ही करेगी.
दरअसल नियमों के अनुसार, इन पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन में विपक्ष का नेता चयन समिति का एक सदस्य होता है. लेकिन मौजूदा लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा किसी को नहीं दिया गया है.
जब गृहमंत्री राजनाथ सिंह से लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों की लंबित नियुक्तियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'हम नियमों और कानूनों के तहत काम करेंगे.'
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की गैरमौजूदगी के कारण प्रमुख संवैधानिक पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बाधा पैदा हो रही है. लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयुक्त समेत अन्य पदों पर नियुक्ति की नोडल संस्था कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से जुड़ी सूचना के लिए लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखा था. इसके जवाब में मंत्रालय को बताया गया कि निचले सदन में इस समय कोई भी मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष नहीं है.
गौरतलब है कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने पार्टी के एक नेता को नेता प्रतिपक्ष का पद दिए जाने की मांग की थी.