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'हनीमून' कमेंट पर रामदेव के खिलाफ पटना में चलेगा ट्रायल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दलितों के घरों में जाने को 'हनीमून' बताकर फंसे योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.

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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दलितों के घरों में जाने को 'हनीमून' बताकर फंसे योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.

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रामदेव अब एससी-एसटी एक्ट के तहत कई प्रदेशों में ट्रायल का सामना करने से बच जाएंगे. शीर्ष कोर्ट ने मामले की सुनवाई पटना में ही करने का आदेश दिया है. अंग्रेजी अखबार 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने यह खबर दी है.

पिछले साल 14 अप्रैल को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामदेव ने राहुल गांधी के दलित परिवारों के घरों में दौरे को 'पिकनिक और हनीमून' करार दिया था. इसके बाद रामदेव की इस टिप्पणी की दलित विरोधी बताते हुए कड़ी आलोचना की गई थी.

9 जगहों पर की गई थी शिकायत
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लखनऊ में रामदेव के खिलाफ मामले की शुरुआत की थी. हालांकि पटना, आगरा, मुरादाबाद, चंडीगढ़, देहरादून, अहमदाबाद, जयपुर, नागपुर और गोरखपुर में नौ और लोगों ने उनके खिलाफ कोर्ट या पुलिस में शिकायत की थी.

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कोर्ट की कार्यवाहियों से बचने के लिए एडवोकेट केशव मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में इन सभी नौ मामलों का एक साथ एक जगह पर ट्रायल करने की मांग करते हुए याचिका डाली थी. 9 मई को शीर्ष कोर्ट ने अलग-अलग कोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक लगा दी और अब सारे मामलों को पटना स्थानांतरित कर दिया है.

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