हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ का बचना अब मुश्किल है क्योंकि रुचिका गिरहोत्रा मामले में अब राठौड़ के खिलाफ 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
आईपीसी की धारा 306 के तहत खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला बनता है और पंचुकला के एसपी ने पुलिस को रुचिका गिरहोत्रा मामले में राठौड़ के खिलाफ 306 के तहत केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है.
उल्लेखनीय है कि रुचिका के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे उसके घरवाले पूर्व डीजीपी के खिलाफ 306 के तहत मुकदमा चलाने की मांग कर रहे थे.
आईपीसी की धारा 306 है क्या
अगर कोई शख्स किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है तो उसके खिलाफ 306 के तहत मुकदमा चलता है. आईपीसी की धारा 306 के तहद अगर कोई शख्स दोषी पाया जाता है तो उसे दस साल तक की सजा हो सकती है.
जहां तक रुचिका केस का सवाल है पूर्व डीजीपी राठौड़ के खिलाफ पुलिस ने ये धारा नहीं लगाई थी लेकिन जब उसे न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में मुहिम छेड़ी गई तो पंचकुला पुलिस अब राठौड़ के खिलाफ 306 के तहत केस दर्ज करने जा रही है.