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राठौर का पदक वापस लेने का फैसला

सरकार ने दोषी अधिकारियों के पदक स्वत: वापस लेने की व्यवस्था लागू करते हुए हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौर का पुलिस मेडल वापस लेने का फैसला किया.

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सरकार ने दोषी अधिकारियों के पदक स्वत: वापस लेने की व्यवस्था लागू करते हुए हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौर का पुलिस मेडल वापस लेने का फैसला किया.

केन्द्रीय गृह सचिव जी के पिल्लई की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में यह फैसला किया गया. सूत्रों ने कहा कि सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति पुलिस अधिकारियों को पदक और ऐसे ही अन्य सम्मान प्रदान करते हैं. एक बार इस प्रकार (अधिकारी से उसका पदक वापस लेने) का फैसला कर लिये जाने के बाद सिफारिशों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है.

इस फैसले के साथ पत्रकार शिवानी भटनागर हत्याकांड मामले में दोषी करार दिये गये बर्खास्‍‍त आईपीएस अधिकारी आर के शर्मा का भी पदक वापस ले लिया जाएगा. इससे पहले, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिन्दर सिंह हुड्डा ने रूचिका छेड़छाड़ मामले में दोषी करार दिये गये राठौड़ के पदक को वापस लेने की सिफारिश की थी. केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम को लिखे एक पत्र में हुड्डा ने कहा था कि राठौड़ ने राज्य और पुलिस बल का नाम बदनाम किया है. राठौड़ को 1985 में उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक दिया गया था.

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