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दिल्ली हाईकोर्ट से रतुल पुरी को नहीं मिली राहत, अगली सुनवाई 20 अगस्त को

VVIP चौपर अगस्ता वेस्टलैंड डील घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी और मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी थी.

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रतुल पुरी (फाइल फोटो)
रतुल पुरी (फाइल फोटो)

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दिल्ली हाईकोर्ट ने रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 20 अगस्त तक लिए टाल दी है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है. बता दें कि VVIP चौपर अगस्ता वेस्टलैंड डील घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कारोबारी और मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है.

6 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट में पुरी की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विजय अग्रवाल ने कहा कि रतुल पुरी हमेशा जांच में सहयोग कर रहे हैं. अभी तक 25 से ज्यादा बार ED के बुलाने पर पूछताछ के लिए जा चुके हैं. 100 से ज्यादा घंटे उनसे पूछताछ हो चुकी है. PMLA के सेक्शन 50 में 107 पेज का बयान वो दर्ज करवा चुके हैं. फिर भी ED उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ क्यों करना चाहती है?

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उन्होंने कहा कि रतुल पुरी ना तो देश छोड़कर भागने वाले और ना ही वो जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप कर रहे हैं. ऐसे में पुरी को अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए. सिंघवी की दलीलों का विरोध करते हुए ED की तरफ से पेश हुए ASG अमन लेखी ने विरोध करते हुए कहा कि रतुल पुरी भले ही 25 बार ED के दफ्तर पूछताछ के लिए आए हों, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे. ऐसे हालातों में पुरी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती. कोर्ट अब इस मामले में 20 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा.

कोर्ट ने ED को 20 अगस्त तक मामले स्टेटस रिपोर्ट (रतुल पुरी को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की जरूरत क्यों है? मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 50 में पुरी का दर्ज बयान, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पुरी की अटैच की गई प्रॉपर्टी का ब्यौरा) जमा करने के लिए कहा है.

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