अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को कारोबारी रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश को सुरक्षित रख लिया है. रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज अरविंद कुमार की कोर्ट में बहस पूरी हो गई है. अब कोर्ट इस संबंध में 6 अगस्त को फैसला सुनाएगा.
इससे पहले रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी. रतुल पुरी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं. वहीं अगस्ता वेस्टलैंड मामले में एक गवाह ने आरोप लगाया कि ईडी ने एक गवाह को बयान देने के लिए मजबूर किया है और वह डरा हुआ है.
इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ आयकर विभाग ने पिछले हफ्ते बड़ी कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई ने रतुल पुरी और उनके फर्मों की 254 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर ली थी. पुरी पर राजीव सक्सेना की मदद से एफडीआई के रूप में पैसा भारत लाने का आरोप है.
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रतुल पुरी पर घोटाले के पैसे लेने का आरोप लगाया है.
भारतीय वायुसेना (आईएएफ) ने 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए एंग्लो-इतालवी कंपनी अगस्ता-वेस्टलैंड के साथ करार किया गया था. यह करार साल 2010 में 3 हजार 600 करोड़ रुपये का था, लेकिन जनवरी 2014 में भारत सरकार ने इस करार को रद्द कर दिया था. आरोप है कि इस करार में 360 करोड़ रुपये का कमीशन दिया गया था. इस मामले में रतुल पुरी का भी नाम सामने आया था. लेकिन हालांकि इस केस में आरोपी से सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना ने पूछताछ में रतुल पुरी का नाम छिपा लिया था.
पिछले महीने के अंतिम हफ्ते में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ से बचने के लिए रतुल पुरी चुपके से भाग गए. एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया था कि 26 जुलाई को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदा मामले में पुरी से पूछताछ चल रही थी, इस बीच उन्होंने वाशरूम जाने के लिए छुट्टी मांगी, लेकिन वह वहां से भाग निकले. पूछताछ के लिए वापस नहीं आने के बाद जांच अधिकारियों ने उन्हें फोन लगाया तो फोन स्वीच ऑफ निकला.