आधार को अनिवार्य करने पर चल रही बहस के बीच रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया है. आरबीआई ने अब सभी खाताधारकों के लिए अपना अकाउंट आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. रिजर्व बैंक ने इस बाबत हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है. हालांकि आरबीआई का यह नया नियम आधार की अनिवार्यता को लेकर उच्चतम न्यायालय में चल रहे मामले में अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा.
रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को केवाईसी के संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत आधार को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. अभी केवाईसी के लिए खाताधारक का एक हालिया फोटो और पैन कार्ड की कॉपी और पते के सबूत के लिए आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (ओवीडी) माना जाता था.
रिजर्व बैंक ने संशोधित दिशानिर्देश में कहा है कि जैविक पहचान पत्र हेतु आवेदन करने के पात्र हर व्यक्ति से आधार संख्या तथा पैन या फॉर्म 60 प्राप्त करने की जरूरत होगी. माना जा रहा है कि इस कदम से बैंकिंग सेवाओं के लिए भरोसे का माहौल तैयार होगा.
रिजर्व बैंक ने कहा कि जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय में रहने वाले लोग जो आधार या आधार पंजीयन आवेदन नहीं देते हैं, बैंक उनसे पहचान और पता के लिए ओवीडी तथा हालिया फोटो मांग सकते हैं.
आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो लोग भारत के रहने वाले नहीं हैं या जो आधार हासिल करने के पात्र नहीं हैं, उनसे भी आधार नहीं मांगा जाएगा.