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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, संवैधानिक पद वाले लोगों को ही लाल बत्ती

लाल बत्ती के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को लाल बत्ती मिलेगा. इसके अलावा पुलिस, एंबुलेंस और अन्य आपात सेवा को नीली बत्ती का इस्तेमाल करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को लागू करने के लिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को तीन महीने का वक्त दिया गया है.

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लाल बत्ती वाली गाड़ी
लाल बत्ती वाली गाड़ी

लाल बत्ती के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को लाल बत्ती मिलेगा. इसके अलावा पुलिस, एंबुलेंस और अन्य आपात सेवा को नीली बत्ती का इस्तेमाल करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को लागू करने के लिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को तीन महीने का वक्त दिया गया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें लाल बत्ती का इस्तेमाल करने वाले लोगों की लिस्ट नहीं बढ़ा सकती. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब सिर्फ आपात सेवा में सायरन का इस्तेमाल होगा. उसकी भी आवाज ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को परेशानी न हो.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि अगर उन्होंने लाल बत्ती के इस्तेमाल के संबंध में कुछ और फैसले किए हैं उन्हें तीन महीने के अंदर कोर्ट को बताया जाए.

आपको बता दें कि एक पुराने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीआईपी गाड़ियों में लाल बत्ती और सायरन से ब्रिटिश राज की झलक मिलती है. जब गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इस सुविधा से इनकार कर दिया था तो फिर मंत्रियों, नौकरशाहों और अन्य नेताओं को ये सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं?

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