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शिक्षा का अधिकार कानून कल से होगा लागू

शिक्षा को सभी बच्चों का मौलिक अधिकार बनाने वाला ऐतिहासिक कानून गुरुवार से लागू हो जाएगा. यह सीधे तौर पर लगभग एक करोड़ बच्चों को फायदा पहुंचायेगा, जो अभी स्कूल नहीं जाते हैं.

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शिक्षा को सभी बच्चों का मौलिक अधिकार बनाने वाला ऐतिहासिक कानून गुरुवार से लागू हो जाएगा. यह सीधे तौर पर लगभग एक करोड़ बच्चों को फायदा पहुंचायेगा, जो अभी स्कूल नहीं जाते हैं.

यह कानून कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इस कानून के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करेंगे.

स्कूल में बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके बच्चे या कभी किसी शैक्षणिक संस्थान की चौखट तक भी नहीं पहुंच सकने वाले लगभग 92 लाख बच्चें प्राथमिक शिक्षा पा सकेंगे क्योंकि यह कानून छह से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल पहुंचाने के कार्य को सुनिश्चत करने के लिये स्थानीय और राज्य सरकार सरकारों पर बाध्यकारी होगा.

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केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस कानून से जुड़े सभी मुद्दों का हल कर लिये जाने और 55:45 के अनुपात में कोष की साझेदारी पर सहमत होने के बाद इसे लागू किया जा रहा है.

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