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इन हालात में मिलता है आत्मरक्षा का अधिकार, जानें IPC के प्रावधान

आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रावधान है. इसके तहत हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, अपनी पत्नी की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने करीबियों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

इस दुनिया में हर किसी को अपनी सुरक्षा और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का पूरा अधिकार है. अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है या आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो आप खुद को और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठा सकते हैं. भारतीय कानून भी व्यक्ति को आत्मसुरक्षा का अधिकार मुहैया कराता है.

भारत में अपनी सुरक्षा और अपनी संपत्ति की रक्षा करना आपका मौलिक अधिकार है. इतना ही नहीं आपको अपने परिजनों की सुरक्षा का भी अधिकार मिला हुआ है. इसे कानून की भाषा में आत्मरक्षा का अधिकार यानी राइट टू सेल्फ डिफेंस कहा जाता है. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 96 से लेकर 106 तक तक आत्मरक्षा के अधिकार का जिक्र किया गया है.

क्या है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट की राय

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इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनय कुमार गर्ग का कहना है कि आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रावधान है. इसके तहत हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, अपनी पत्नी की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने करीबियों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है. कुछ परिस्थितियों में अगर आत्मरक्षा में किसी की जान चली जाती है तो राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत रियायत मिल सकती है.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य विनय कुमार गर्ग का कहना है कि गाली गलौज के खिलाफ राइट टू सेल्फ डिफेंस उपलब्ध नहीं है यानी अगर कोई आपको गाली देता है, तो आप इसके जवाब में उसको गाली नहीं दे सकते हैं. आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ फिजिकल हमले के खिलाफ ही उपलब्ध है.

आत्मरक्षा का अधिकार है मौलिक अधिकार

आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि मौलिक अधिकार भी है. विनय कुमार ने बताया कि आत्मरक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार के तहत आता है. यह सिर्फ कानूनी अधिकार ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में इस बात पर जोर दिया है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस एक मौलिक अधिकार है.

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आत्मरक्षा के अधिकार की सीमाएं

विनय कुमार गर्ग ने बताया कि आप राइट टू सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के अधिकार के तहत सामने वाले को उतनी ही चोट या नुकसान पहुंचा सकते हैं, जितनी वह आप को पहुंचाना चाहता है. मान लीजिए अगर कोई आप पर डंडे से हमला करता है, तो आप भी आत्मरक्षा में डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन उस पर आप गोली नहीं चला सकते. यदि सामने वाले के हाथ में पिस्तौल है और वह गोली चलाने वाला है, तो आप भी आत्मरक्षा में गोली चला सकते हैं. यह आपका आत्मरक्षा का अधिकार माना जाएगा.

जानें किन परिस्थितियों में मिलता है आत्मरक्षा का अधिकार

1. आईपीसी की धारा 103 के मुताबिक रात में घर में सेंध लगने, लूटपाट होने, आगजनी और चोरी होने जैसी परिस्थितियों में अगर आपको अपनी जान का खतरा है, तो आपको आत्मरक्षा का अधिकार है.

2. यदि आप पर कोई एसिड अटैक करता है तो आपकी जवाबी कार्रवाई को आत्मरक्षा के अधिकार तहत कार्रवाई मानी जाएगी.

3. अगर किसी महिला को लगता है कि कोई व्यक्ति उस पर हमला करने वाला है या रेप करने की कोशिश करता है, तो वह अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई कर सकती है और यह उसका आत्मरक्षा का अधिकार होगा.

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