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यौन उत्पीड़न केस: आरके पचौरी को मिली अग्रिम जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने टेरी के महानिदेशक आरके पचौरी को शनिवार को अग्रिम जमानत दे दी. अदालत ने उन्हें हिरासत में सौंपने की दिल्ली पुलिस की अपील खारिज कर दी.

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आरके पचौरी
आरके पचौरी

दिल्ली की एक अदालत ने टेरी के महानिदेशक आरके पचौरी को शनिवार को अग्रिम जमानत दे दी. अदालत ने उन्हें हिरासत में सौंपने की दिल्ली पुलिस की अपील खारिज कर दी.

पचौरी पर एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. अदालत ने पचौरी को राहत देते हुए कहा कि ऐसा इस शर्त पर किया गया है कि बुलाए जाने पर वह जांच में शामिल होंगे और टेरी कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करने जैसे पहले के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे. इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक अर्जी दायर करके अदालत से वह आदेश वापस लेने की मांग की थी, जिसमें पचौरी को गिरफ्तारी से छूट दी गई थी.

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पुलिस ने आरोप लगाया कि पचौरी को जो स्वतंत्रता मिली है, वह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं. एडिशनल सेशन जज राज कुमार त्रिपाठी ने कहा, 'सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई. अभियोजन के उस अनुरोध में कोई दम नहीं है जिसमें उसने आरोपी को पहले अंतरिम संरक्षण देने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की है. आरोपी को अग्रिम जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि जब भी जांच अधिकारी उन्हें बुलाएगा, वह जांच में शामिल होंगे.'

75 वर्षीय वैज्ञानिक राजेंद्र कुमार पचौरी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला भी टेरी में ही एग्जक्यूटिव हैं. पचौरी पर SMS और ईमेल पर आपत्तिजनक बातें लिखने का आरोप है. क्लाइमेट चेंज' के मुद्दे पर अपने काम के लिए पचौरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद हैं.

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-इनपुट भाषा से

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