पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इजाजत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने INX मीडिया केस में एजेंसी को 22 से 23 नवंबर तक पूछताछ की इजाजत दी.
Enforcement Directorate has moved an application in a Delhi Court seeking court's permission to further record the statement of P Chidambaram in INX media money laundering case. (file pic) pic.twitter.com/hgjWLbU3l8
— ANI (@ANI) November 21, 2019
26 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
इससे पहले चिदंबरम से पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था.इससे पहले चिदंबरम की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चिदंबरम की अर्जी पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा. ईडी अब सोमवार को जवाब देगी और 26 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था. चिदंबरम ने याचिका में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने चिदंबरम की अपील पर सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया. जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को 25 नवंबर तक नोटिस का जवाब देना है. इस मामले में अब 26 नवंबर को आगे की सुनवाई होगी.
कोर्ट ने खारिज की चिदंबरम की जमानत याचिका
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर को पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पहली नजर में चिदंबरम के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उन्होंने इस केस में अहम भूमिका निभाई थी. कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के आर्थिक अपराध के मामले में चिदंबरम को जमानत देने से जनता में गलत संदेश जाएगा.
कब हुई थी चिदंबरम की गिरफ्तारी?
आईएनएक्स मीडिया केस में पहली बार 21 अगस्त को सीबीआई ने पी. चिदंबरम को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद उन्हें 5 सितंबर को जेल भेज दिया गया था. पी. चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं. बता दें कि 8 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद 8 नवंबर को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.