दिल्ली हाई कोर्ट ने नर्सरी दाखिले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. बुधवार को केंद्र सरकार ने कहा कि नर्सरी दाखिले पर शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू नहीं होता.
मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि बुधवार तक वह अपना रुख स्पष्ट करे कि क्या नर्सरी में दाखिले पर शिक्षा का अधिकार कानून लागू होता है या नहीं.
मुख्य न्यायाधीश डी मुरुगेसन और न्यायमूर्ति वी के जैन की पीठ ने कहा था, ‘दो बातें आपको (विधि एवं न्याय मंत्रालय) स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या शिक्षा का अधिकार कानून नर्सरी दाखिले पर लागू होता है या नहीं और अगर लागू होता है तो नर्सरी में दाखिले के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाना है.’
कोर्ट ने इससे पहले एक जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी जिसमें दो सरकारी अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई है जो गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए अपना मानदंड बना सकते हैं.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था, ‘हमने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. हम नर्सरी में दाखिले पर अधिनियम के लागू होने के संबंध में अपना रुख अपना सकते थे लेकिन हम आपका भी (केंद्र का) नजरिया जानना चाहते थे.’