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रुचिका मामला: राठौड़ को डेढ़ साल की सजा

रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ मामले में एक स्‍थानीय कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौड़ को डेढ़ साल की सजा सुनाई है.

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रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ मामले में एक स्‍थानीय कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौड़ को डेढ़ साल की सजा सुनाई है.

याचिका में राठौड़ ने छेड़छाड़ मामले में सीबीआई अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्हें छह महीने कैद की सजा सुनाई गई थी. रुचिका के परिवार और सीबीआई ने भी याचिकाएं दायर की हैं और राठौड़ की सजा बढ़ाए जाने का आग्रह किया था.

उल्‍लेखनीय  है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरबीर सिंह ने 20 मई को तीनों याचिकाओं पर फैसले के लिए आज की तारीख निर्धारित की थी.

न्यायाधीश ने फैसले के लिए पहले 20 मई की तारीख तय की थी लेकिन बाद में यह कहते हुए इसे 25 मई तक के लिए स्थगित कर दिया कि उन्हें फैसला लिखने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय चाहिए.

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अदालत ने तीन मई से लेकर 11 मई तक इस मामले में रोजाना सुनवाई की. कार्यवाही बंद कमरे में चली.

सीबीआई अदालत ने 21 दिसंबर को रुचिका छेड़छाड़ मामले में राठौड़ को छह महीने कैद की सजा सुनाई थी.

12 अगस्त 1990 को पंचकूला में हुई घटना के समय उभरती टेनिस कलाकार रुचिका 14 साल की थी जिसने घटना के तीन साल बाद आत्महत्या कर ली.

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