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रुचिका का परिवार फिर से करेगा मामला दायर

रुचिका के परिवार ने रविवार को कहा कि वे हरियाणा के पूर्व महानिदेशक एसपीएस राठौड़ के खिलाफ रुचिका को आत्महत्या के लिए उकसाने का ताजा मामला दायर करेंगे. रुचिका के पिता एससी गिरहोत्रा ने कहा ‘‘हम धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसावा) को शामिल करने का मामला दायर करेंगे.

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रुचिका के परिवार ने रविवार को कहा कि वे हरियाणा के पूर्व महानिदेशक एसपीएस राठौड़ के खिलाफ रुचिका को आत्महत्या के लिए उकसाने का ताजा मामला दायर करेंगे. रुचिका के पिता एससी गिरहोत्रा ने कहा ‘‘हम धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसावा) को शामिल करने का मामला दायर करेंगे.

सीबीआई ने पूर्व में इसे शामिल नहीं किया था, जिससे आरोपी को कड़ी सजा मिल सकती थी. हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया.’’ गिरहोत्रा ने कहा ‘‘हम धारा 306 के तहत मुकदमे की मांग करेंगे.’’ दूसरी ओर राठौड़ के वकील ने दावा किया कि रुचिका के मामले में जो ‘होहल्ला’ मचाया जा रहा है, वह तथ्यों की रोशनी में नहीं टिक सकता.

राठौड़ के वकील अजय जैन ने कहा कि आत्महत्या के आरोप को शामिल करने का मामला ‘‘पहले ही अंतिम दौर में पहुंच गया है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने पूर्व में ही पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को पुष्ट कर दिया था. उच्च न्यायालय ने मुकदमा अदालत के मुकदमे में धारा 306 को शामिल न करने का फैसला दिया था.’’ इसी बीच सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक और जांच के प्रभारी आरएम सिंह ने दावा किया कि उन्होंने जांच के बाद छेड़छाड़, आत्महत्या के लिए उकसाने, रिपोर्ट के कागजातों के साथ छेड़छाड़ के आरोपों की अनुशंसा की थी.

उन्होंने दावा किया कि राठौड़ ने इन अनुशंसाओं को प्रभावित करने के लिए उन्हें रिश्वत देने की भी कोशिश की थी. जैन ने कहा ‘‘पूरा मुकदमा दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार चला है. अगर किसी पार्टी को आपत्ति है तो वह अपील दायर कर सकता है क्योंकि मामला अदालत में सही नियमों से चल रहा है.’’ रुचिका के परिवार के वकील पंकज भारद्वाज ने रिपोर्ट में साजिश की शंका जताई है, जिसमें रुचिका की मृत्यु का कारण पतले होने की दवाओं का बहुत ज्यादा सेवन बताया गया है. भारद्वाज ने कहा कि उन्हें वीना गिरहोत्रा नाम की महिला के बारे में भी नहीं पता, जिसके गवाहों के कॉलम में हस्ताक्षर थे.

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