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साध्वी प्रज्ञा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत अर्जी

वर्ष 2008 के मालेगांव बम विस्फोट में कथित तौर पर शामिल होने के मामले में मकोका के तहत आरोपों का सामना कर रहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल की है.

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वर्ष 2008 के मालेगांव बम विस्फोट में कथित तौर पर शामिल होने के मामले में मकोका के तहत आरोपों का सामना कर रहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल की है.

न्यायमूर्ति जेएम पांचाल और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की एक पीठ के समक्ष कल सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध है. प्रज्ञा के वकील सुशील बलवाडा ने बंबई उच्च न्यायालय के जमानत से इनकार करने के फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की. उन्होंने कहा कि वह मामले की सुनवाई दो हफ्ते तक टालने की मांग करेंगे.

उच्च न्यायालय ने 12 मार्च को प्रज्ञा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. सुशील ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर उच्च न्यायालय के 19 जुलाई के फैसले के खिलाफ भी एक याचिका दाखिल करेंगी, जिसमें मकोका जैसे सख्त कानूनों के तहत आरोप लगाये गये हैं.

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उच्च न्यायालय ने आदेश सुनाया था कि प्रज्ञा और मालेगांव बम विस्फोट मामले के दस अन्य आरोपी मकोका के तहत मुकदमे का सामना करेंगे और अदालत ने विशेष अदालत के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें विशेष कानून के महत आरोपों को वापस कर लिया गया था. इन आरोपियों में लेफ्टिनेंट कर्नल एसपी पुरोहित भी आरोपी हैं.

मामले में सुनवाई विशेष मकोका अदालत में होगी. आरोपी फिलहाल नासिक केंद्रीय जेल में बंद हैं. मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम विस्फोट में सात लोगों की मौत हो गयी थी.

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