नासिक की एक अदालत ने मालेगांव बमकांड के सिलसिले में गिरफ्तार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पोलीग्राफ, ब्रेन मैंपिंग और नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया.
एटीएस के वकील अजय मिसर ने अदालत को बताया कि परीक्षण मुंबई में होंगे. साध्वी प्रज्ञा को 29 सितंबर को मालेगांव में हुए बम विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और वह तीन नवंबर तक पुलिस हिरासत में हैं.
एटीएस ने एक अर्जी देकर इसकी मंजूरी मांगी थी. वरिष्ठ प्रभाग के संयुक्त सिविल जज एएन खड़से ने 38 वर्षीय प्रज्ञा सिंह की पोलीग्राफ, ब्रेन मैंपिंग और नारको टेस्ट की मंजूरी देते हुए कहा कि यह सारे परीक्षण जांच का हिस्सा हैं.
उन्होंने कहा कि इस मामले में हिरासत में लिए गए दो रिटायर आर्मी अधिकारियों से पूछताछ की उन्हें कोई जानकारी नहीं है. खड़से ने कहा कि मुझे इस मामले में अब तक संबंधित विभाग से कोई भी जानकारी नहीं मिली है.
उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि प्रज्ञा सिंह का पोलीग्राफ, ब्रेन मैंपिंग और नार्को टेस्ट कब कराया जाएगा. उक्त बम विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और सौ से अधिक लोग घायल हुए थे.